400 महिलाओं से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लगा बड़ा झटका, SC से नहीं मिली जमानत

नई दिल्लीः जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकी दर्ज की थी। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद […]

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400 महिलाओं से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लगा बड़ा झटका, SC से नहीं मिली जमानत

Neha Singh

  • November 11, 2024 3:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 days ago

नई दिल्लीः जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकी दर्ज की थी। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

लोस चुनाव से पहले हुआ बवाल

लोकसभा चुनाव से पहले कथित वीडियो लीक होने के बाद महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कुछ मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि यह आरोप उनके घर पर काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने लगाया था। उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में एसआईटी ने 2,000 पन्नों की चार्जशीट में करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

पुलिस के अनुसार, “एसआईटी ने प्रज्वल और तीन अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 355ए, 354बी, 354डी, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत मामला दर्ज किया है। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई को जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। हसन में लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद वह 27 अप्रैल को जर्मनी भाग गया था।”

पिता को किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि 6 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसमें कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था। आरोप है कि इस वीडियो में प्रज्वल भी शामिल था। इस मामले में पुलिस ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को भी गिरफ्तार किया था। वहीं,  रेवन्ना की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका में हाई कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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