नई दिल्ली. गुरुग्राम के रेयान इंटनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न हत्या मामले में जुवेनाइल बोर्ड ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है. जुवेनाइल बोर्ड ने कहा कि आरोपी नाबालिग को इस केस में बालिग माना जाएगा. आरोपी के साथ बालिग जैसा बर्ताब किया जाएगा. साथ ही एक बालिग दोषी के तरह ही उस पर कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी प्रद्युम्न परिवार के वकील सुशील तेकरीवाल ने दी बोर्ड के बाहर आकर दी. सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले. कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर फैसला सुनाया और कहा कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा.
बोर्ड ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा. यानि आरोपी छात्र पर आरोप साबित होता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को सेंशन कोर्ट में पेश करने को कहा है.
बता दें कि सीबीआई की याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये फैसला सुनाया है. सीबीआई ने याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले. नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि आठ सितंबर को गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में सात 7 साल के प्रद्युम्न हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्न की हत्या अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्या की थी.
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