नई दिल्ली : कोरोना महामारी के दौरान मास्क न पहनने पर कोटला मुबारकपुर मार्केट के एक कारोबारी को थप्पड़ मारने के मामला सामने आया है. साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की महिला इंस्पेक्टर कामिनी गुप्ता और कांस्टेबल विनोद पर 3-3 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोनों सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए और न ही कोर्ट के आदेश के बावजूद घटना की कथित रिकार्डिंग की C.D जमा करवाई.
महिला इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को 15 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर जुर्माना जमा कराने और रिकार्डिग पेन ड्राइव में देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. मामला 2 सितबंर 2002 का है जहां कारोबारी को लाजपत नगर में मास्क ने पहनने पर कांस्टेबल विनोद ने कथित रूप से थप्पड़ मार दिया था. कारोबारी की कोटला मार्केंट में दुकान है.
पीड़ित कारोबारी के वकील जगमोहन सिंह ने बताया कि सुनवाई को दौरान पुलिसवाले और उनके वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में बताया कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष के वकील की ओर से घटना की रिकार्डिंग की C.D देने की बात कही गई थी जो आज तक कोर्ट में नहीं दी गई. कुछ देर बाद बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बताया कि C.D चल नहीं रही है.
घटना के वक्त एक शख्स ने बताया कि पीड़ित कारोबारी को थप्पड़ मारने वाले कांस्टेबल ने 2 सितबंर को खुद भी मास्क नहीं पहना था जो काफी परेशान कर देने वाली बात है. PCR कॉल पर जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी उनमें से भी किसी ने मास्क नहीं पहना था. आरोप है कि पीड़िता ने जब इस बात को उठाया था तो इंस्पेक्टर ने पुलिस की शिकायत करने की बात कहकर उनकी बेइज्जती की थी.
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