सुप्रीम कोर्ट में यूपी के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग पर याचिका

नई दिल्ली. अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल की गई है. इस पत्र याचिका में देश भर की मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों में धारा 144 लगाने और कड़ी निगरानी रखने की मांग है. जहां दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को भी एक पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम […]

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सुप्रीम कोर्ट में यूपी के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग पर याचिका

Riya Kumari

  • June 13, 2022 9:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल की गई है. इस पत्र याचिका में देश भर की मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों में धारा 144 लगाने और कड़ी निगरानी रखने की मांग है. जहां दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को भी एक पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने का निर्देश देने की मांग है. इस पत्र याचिका में 10 जून को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में हुए दंगों को लेकर चिंता जाहिर की गई है.

क्या कहा गया याचिका में?

दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस पत्र याचिका में दारुल उलूम पर दंगा कराने, षणयंत्र और प्लान बनाने और आतंक फैलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप है. इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायलय में यूपी के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने का निर्देश दें इस तरह की मांग की गई है. पत्र याचिका में इस बात की भी मांग है कि हिंसा कराने और प्लानिंग बनाने वाले लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए. इसके अलावा शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलवी इलियास की गिरफ्तारी की भी मांग इस पत्र में की गई है.

मस्जिदों में धरा 144 की मांग

अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा दायर इस याचिका में आगे पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ के मुखिया अब्बास सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग की गई है. इस पत्र याचिका में कहा गया है कि “हाल ही में मस्जिदों से निकलकर देश भर में लोगों ने हिंसा फैलाई है. देशभर में मस्जिदें दंगों और हिंसा का हब बन गई हैं. ऐसे में हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों में धारा 144 लगाने और निगरानी करने का निर्देश जारी करें.

 

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