पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 23 मार्च को मोदी सरनेम को लेकर उनको गुजरात के सूरत हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि उनको जल्द ही बेल मिल गई थी। लेकिन इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। अब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल के दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि मोदी सरनेम मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानी का केस किया था। अब पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है।
गौरतलब है कि भाजपा नेता सुशील मोदी साल 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इऩ्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को अपमान किया था।
मालूम हो कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ पटना कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुशील मोदी ने शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है। इसी याचिका पर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं। पटना कोर्ट में दर्ज मामले में 5 गवाह हैं और पांचों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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