मुंबई. खबर मुंबई से है जहाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ( Parambir Singh ) की गिरफ्तारी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि परम बीर सिंह को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. वहीं, कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिए कि वह परम बीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में अपनी जांच जारी रख सकती है.
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी. उनकी अंतरिम सुरक्षा को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है. हालाँकि मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिए कि वह परम बीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में अपनी जांच जारी रख सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि परम बीर सिंह को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आज परमबीर सिंह की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी को फिलहाल के लिए टाल दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से परमबीर सिंह की याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को तय की है. वहीं, सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है.
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