चंडीगढ़. पंचकुला के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को डेरा हिंसा मामले में अंबाला की जेल में बंद बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी हनीप्रीत को जमानत दे दी है. बुधवार को हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेल मंजूर कर दी.
खास बात है कि मामले की पिछली सुनवाई पर एडिशनल डिस्ट्रिक और सेशन जज संजय संधीर ने हनीप्रीत समेत 39 लोगों के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोपों को खारिज किया था.
बाबा राम रहीम की दांय हाथ कही जाने वाली हनीप्रीत को एफआईआर नंबर 345 के तहत जमानत दी गई है जो उनके खिलाफ अगस्त 2017 में पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित थाने में दर्ज कराई गई थी. हनीप्रीत के अलावा राम रहीम के करीबी सुरिंदर धीमान, चमकौर सिंह, दान सिंह, दिलावर सिंह, राकेश कुमार, खैराती लाल और गोविंद राम का भी नाम एफआईआर में शामिल था.
हनीप्रीत पर देशद्रोह का आरोप खारिज होने का बाद जो भी उनपर आरोप लगे है उनमें बेल का प्रावधान है लिहाजा उन्हें बेल दे दी गई है. एसआईटी ने हनीप्रीत समेत 43 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया था.
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