मुंबई: बाल विवाह को लेकर असम में बवाल जारी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाल विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। इसे लेकर पुलिस ने कहा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट […]
मुंबई: बाल विवाह को लेकर असम में बवाल जारी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाल विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। इसे लेकर पुलिस ने कहा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अभियान जारी रहेगा। अब इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लड़कियां शादी कर चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे? कौन करेगा उनकी देखभाल ? आपने (असम सरकार) 4,000 मामलें दर्ज़ किए। आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है।
जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे? उनकी देखभाल कौन करेगा? आपने(असम सरकार) 4,000 मामलें दर्ज़ किए। आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद pic.twitter.com/S8YeNlIuJc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2023
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित अब तक 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा – हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा।
उन्होंने कहा, ”राज्य भर में शुक्रवार की सुबह से ये मुहिम शुरू की गई थी और यह अगले तीन से चार दिनों तक चलेगी। 23 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
इससे पहले गुरुवार को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया था कि असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं। 3 फरवरी से इन सभी के ऊपर एक्शन शुरू होगा। सीएम ने आगे बताया कि जो लोग भी बाल विवाह में शामिल होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, अगर ऐसी शादी में कोई संतान पैदा हुई होगी तो शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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