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ओडिशा: पालतू कुते को खुले में शौच करवाया तो मालिक को दोना होगा 10 हजार का जुर्माना

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में कुत्तों को लेकर सख्त नियम बनाए गए है. भुवनेश्वर का कोई भी कुत्ता मालिक जो रिहायशी जगहों, पार्कों, सड़कों और गलियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शौच करवाता है और उसे तुरंत नहींं हटवाता है तो दस हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जो भी मालिक अपने कुत्ते […]

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ओडिशा: पालतू कुते को खुले में शौच करवाया तो मालिक को दोना होगा 10 हजार का जुर्माना
  • March 24, 2023 11:13 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में कुत्तों को लेकर सख्त नियम बनाए गए है. भुवनेश्वर का कोई भी कुत्ता मालिक जो रिहायशी जगहों, पार्कों, सड़कों और गलियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शौच करवाता है और उसे तुरंत नहींं हटवाता है तो दस हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जो भी मालिक अपने कुत्ते का टीकाकरण नहीं करवाता है और वो पलतू कुत्ते को अवारा छोड़ देता है तो उसे भी दस हजार तक का जूर्माना लग सकता है. भुवनेश्वर नगर निगम के एक नए मसौदा कानून में यह नियम लागू किया गया है।

भुवनेश्वर नगर निगम उप-कानून 2023 के अनुसार सभी कुत्तों के मालिक को अपने पालतू जानवरों को बीएमसी के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। फिलहाल इन नियमों की घोषित नहीं किया गया है.. इसमें बताया गया है कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होने पर उन्हें मेटल का चिप/टोकन/टैग दिया जाएगा, जिन पर कुत्ते के नाम के साथ मालिकों का पता दर्ज रहेगा।

पशु चिकित्सक से लेना होगा प्रमान पत्र

मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका पालतू कुत्ता हमेशा वह टैग गले में पहने रखे. नियम के मुताबिक मालिकों को अपने पालतू कुत्ते के लिए पशु चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र लेना होगा और उस प्रमाण पत्र पर यह दर्ज होना चाहिए कि कुत्ते को रेबीज के लिए इंजेक्शन लगाया गया है। इसके अलावा पशु चिकित्सक से एक नसबंदी प्रमाण पत्र, पंजीकृत करने से पहले बीएमसी में देना होगा।

बिना कॉलर या चिप का देखने पर हिरासत में ले लिया जाएगा

बीएमसी के मेयर सुलोचना दान ने कहा कि चिप में मालिक का सभी डिटेल रहेगी। नए नियम के मुताबिक मालिक के इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके पालतू जानवरों के कारण किसी ओर को परेशानी ना हो. मालिक के घर के बाहर कोई भी कुत्ता बिना कॉलर या चिप का देखने पर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। नए नियम के अनुसार पालतू जानवरों को मरने के बाद खुले मैदान या नगर निगम के कूड़ेदान में फेंका जाएगा। मृत कुत्ते को अधिसूचित/निर्धारित स्थानों पर कम से कम तीन फीट गहराई तक दफनाना होगा।

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