Odd Even Starts Today Delhi: दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ऑड ईवन योजना शुरू, यहां जान लें पूरा नियम और किन वाहनों को मिलेगी इसमें छूट

Odd Even Starts Today Delhi, Delhi Me Odd Even Yojna Shuru: दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है. इसी बीच आज से दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू हो रही है. दिल्ली सरकार की ओर से ये स्कीम 15 नवंबर तक लागू की जाएगी. नियम के मुताबिक आप महीने की ऑड डेट को ऑड नंबर (विषम) यानी कि 1,3,5,7,9 नंबर की गाड़ी और ईवन डेट को ईवन (सम) 2,4,6,8,0 नंबर की गाड़ी दिल्ली में चला सकेंगे. आईए जानते हैं कि क्या है यह स्कीम और किन वाहनों पर ये ऑड ईवन नियम लागू नहीं होगा.

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Odd Even Starts Today Delhi: दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ऑड ईवन योजना शुरू, यहां जान लें पूरा नियम और किन वाहनों को मिलेगी इसमें छूट

Aanchal Pandey

  • November 4, 2019 7:25 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Odd Even Starts Today Delhi: वायु प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 4 नवंबर से ऑड ईवन स्कीम शुरू हो रही है. ऑड ईवन योजना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. ये योजना 15 नवंबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वे ऑड ईवन योजन के नियम से पालन करें. योजना 10 नवंबर (रविवार) को लागू नहीं होगी. अन्य राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन योजना को लागू किया जाएगा. इसके साथ ही कई अन्य वाहनों को भी इस योजना के दायरे में नहीं रखा जाएगा.

दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन लागू करने का फैसला किया है. इस योजना के हिसाब से ऑड तारीख यानी कि विषम तारीख संख्या (1,3,5,7,9) को आप ऑड नंबर की गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चला सकेंगे. वहीं ईवन तारीख (सम संख्या) जैसे- 2,4,6,8,0 को आप ईवन नंबर की गाड़ी चला सकेंगे. दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू किया जाएगा. इस बार निजी सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड ईवन के दायरे में रखा गया है.

आपकी कार पर लगी नंबर प्लेट के आखरी डिजिट को देखकर ऑड ईवन तय किया जाता है. ऑड ईवन 10 नवंबर यानी कि रविवार को छुट्टी होने के कारण लागू नहीं किया जाएगा. अगर आप इस नियम का तोड़ते हैं तो आपको 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसा नहीं है कि यह नियम सिर्फ दिल्ली की आम जनता पर लागू होगा. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह खुद व दिल्ली सरकार के मंत्री इस नियम के दायरे में आएंगे.

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इन गाड़ियों को मिलेगी छूट

  • देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI), लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की गाड़ियां.
  • सुप्रीम कोर्ट के जजों, UPSC अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों, CAG, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, लोकायुक्तों तथा एमरजेंसी सेवा वाहन
  • दो पहिया यानी कि स्कूटर, बाइक, स्कूटी आदि वाहनों को छूट मिलेगी.
  • अकेली गाड़ी चला रही महिला की गाड़ी को मिलेगी छूट
  • इसके साथ ही अगर महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा है तो उस पर भी यह योजना लागू नहीं होगी.
  • अगर गाड़ी में स्कूल की ड्रेस पहने बच्चे हैं, तो उसमें भी छूट मिलेगी, लेकिन बच्चों को स्कूल 8 बजे से पहले छोड़कर आना होगा.
  • दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से छूट होगी.

दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन स्कीम के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव कर दिया है. इसके मुताबिक दिल्ली सरकार के 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं कुछ विभागों को सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करना पड़ेगा. 

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