कोलकाता: सीएम ममता बनर्जी ने आज यानी मंगलवार, 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है। इस बिल के तहत अगर बलात्कार पीड़िता की मौत हो जाती है तो आरोपी को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।
ममता बनर्जी द्वारा पेश एंटी रेप बिल को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा। बीजेपी बिल में संशोधन चाहती है लेकिन ममता सरकार इसे मौजूदा स्वरुप में ही पारित करना चाहती। ममता ने बिल को ऐतिहासिक बताया है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे जल्दबाजी में आया हुआ बिल बताया है।
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