अब बंगाल में दुष्कर्म करने पर मिलेगी मौत! विधानसभा में ममता ने पेश किया एंटी रेप बिल

कोलकाता: सीएम ममता बनर्जी ने आज यानी मंगलवार, 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है। इस बिल के तहत अगर बलात्कार पीड़िता की मौत हो जाती है तो आरोपी को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।

#WATCH कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “43 साल पहले इसी दिन 1981 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन’ के लिए एक समिति बनाई थी… मैं नागरिक समाजों से लेकर छात्रों तक सभी… pic.twitter.com/GKGoZ4tfPY

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2024

ऐतिहासिक है बिल

ममता बनर्जी द्वारा पेश एंटी रेप बिल को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा। बीजेपी बिल में संशोधन चाहती है लेकिन ममता सरकार इसे मौजूदा स्वरुप में ही पारित करना चाहती। ममता ने बिल को ऐतिहासिक बताया है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे जल्दबाजी में आया हुआ बिल बताया है।

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