लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने वाली घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है। ऐसा करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इस संबंध में आज यानी मंगलवार को सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण व थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ अध्यादेश लेकर आएगी। अब ग्राहकों को खाने पीने की आजादी के साथ खाने पीने की जानकारी की आजादी भी सरकार सुनिश्चित करेगी।
इन दोनों अध्यादेशों के तहत थूककर खाना खिलाने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। इसमें खाना लेने वाले हर व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी लेने का पूरा अधिकार रहेगा। खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है ये सभी इन दोनों अध्यादेश में आयेंगे। ग्राहक अपने खाने के बारे में सारी जानकारी ले पाएंगे।
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