Hazrat Nizamuddin Dargah Women Entry: हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत पुलिस के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. पुणे से कानून की पढ़ाई कर रही छात्राओं ने दरगाह में प्रवेश की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दायर करवाई थी.
नई दिल्ली. Hazrat Nizamuddin Dargah Women Entry: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के आदेश दिए. इसी के बाद महिलाओं ने दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में भी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग उठाई है. इसी मांग के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और दिल्ली सरकार समेत दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कानून मंत्रालय, हजरत निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है.
बता दें कि पुणे से कानून की पढ़ाई कर रही कुछ छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की महिलाओं को भी हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि दरगाह के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस लगा हुआ है जिसके अनुसार दरगाह में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है.
उन्होंने याचिका में कहा कि वो 27 नवंबर को दरगाह गई थीं. वहां उन्हें दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने इसके बाद दिल्ली पुलिस, दरगाह प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट से दरगाह में प्रवेश के लिए आग्रह किया. इसके बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला जिससे निराश होकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अपनी याचिका में कानून की पढ़ाई कर रही इन छात्राओं ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को निर्देश दें कि दरगाह में महिलाओं को अंदर जाने से न रोका जाए. उन्होंने कहा कि ये एक सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश पर रोक असंवैधानिक है.