नोएडा: बैंक्वेट हॉल के तेज म्यूजिक से सोसायटी वाले परेशान, पुलिस से लगाई गुहार

लखनऊ: इन दिनों दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसायटी के लोग काफी परेशान हैं. उनकी परेशानी मैरिज हॉल में तेज आवाज म्यूजिक हैै. मैरिज हॉल के आसपास रह रहे लोग तेज आवाज से इतने परेशान हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं […]

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नोएडा: बैंक्वेट हॉल के तेज म्यूजिक से सोसायटी वाले परेशान, पुलिस से लगाई गुहार

Deonandan Mandal

  • February 27, 2024 7:17 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

लखनऊ: इन दिनों दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसायटी के लोग काफी परेशान हैं. उनकी परेशानी मैरिज हॉल में तेज आवाज म्यूजिक हैै. मैरिज हॉल के आसपास रह रहे लोग तेज आवाज से इतने परेशान हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस समस्या से उन्हें निजात दिलाई जाए, क्योंकि इस आवाज से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और बड़े-बुजुर्ग भी परेशान हैं।

यह मामला नोएडा के गौर सिटी का है, जहां एक मैरिज हॉल में शादी के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. कुछ लोगों ने तेज आवाज म्यूजिक से छुटकारा पाने के लिए स्थानीय प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है।

क्या है सरकारी नियम

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत मैरिज हाउस में म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है. इसके बाद इजाजत नहीं दी गई है. वहीं अलग-अलग इलाकों को 4 कैटेगरी में बांटकर उनके लिए ध्वनि की मात्रा तय की गई है. आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात के समय में 70 डेसीबल तय की गई है।

म्यूजिक सिस्टम बजाने का नियम

आपको बता दें कि व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात को 55 डेसीबल में लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है, जबकि आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल निर्धारित की गई है. वहीं शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात के समय 40 डेसीबल में बजाया जा सकता है. वहीं निजी संपत्ति में 5 डेसीबल से अधिक अवाज में नहीं बजाया जा सकता और रात के समय में किसी तरह का शोर नहीं किया जा सकता है।

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