नोएडा : अगर आप भी जानवरों से प्यार करते हैं और आपके भी घर में पेट डॉग या बिल्लियां हैं तो ये खबर आपके लिए है. लेकिन आप नोएडा में रहते हों तो. दरअसल नोएडा में कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा था […]
नोएडा : अगर आप भी जानवरों से प्यार करते हैं और आपके भी घर में पेट डॉग या बिल्लियां हैं तो ये खबर आपके लिए है. लेकिन आप नोएडा में रहते हों तो. दरअसल नोएडा में कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा था कुत्तों का आतंक कम किया जा सके इसलिए कई तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं.
पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority (@CeoNoida) November 12, 2022
नोएडा प्राधिकरण में आवारा पालतू कुत्तों पालतू बिल्लियों के लिए अब नया नियम लेकर आया गया है. जिसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन का पालन करते हुए एक नीति का निर्धारण है. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निति के अनुसार नोएडा में सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. ये पंजीकरण 31.1.2023 तक करवाना होगा। ऐसा ना करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा सभी जानवरों की स्टरलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सिंग अनिवार्य होगी. यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 2000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
नए नियमों के अनुसार यदि आपका पालतू कुत्ता या जानवर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करता है तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक यानी आपकी होगी. यदि पालतू पशु के कारण किसी अन्य के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके मालिक पर ₹10,000 तक का जुर्माना और घटना का शिकार हुए व्यक्ति के इलाज का पैसा भी लगाया जा सकता है. ये जानकारी नोएडा अथॉरिटी सीईओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर की है.
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