नई दिल्ली: दिल्ली में एक कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि महिला को उसकी सहमती के बिना कोई उसे छू भी नहीं सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह काफी दुखदाय है कि यौन- विकृति और अय्याश प्रवत्ति के पुरुषों का महिलाओं को परेशान करने का सिलसिला जारी है. बता दें कि एक 9 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने छवि
राम नामक एक शख्स को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कैद की सजा सुनाते समय यह टिप्पणी की है.
मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट की अतिरिक्त सत्र जज सीमा मैनी ने यूपी के रहने वाले छवि राम को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. छविराम पर आरोप था कि बीते 25 सितंबर 2014 में उसने दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित एक बाजार में 9 साल की बच्ची को गलत तरहा से छुआ था. जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि महिला के शरीर पर उसका
अपना अधिकार होता है. दूसरा कोई भी उसे बिना इजाजत के छू भी नहीं सकता चाहे कोई भी उद्देश्य हो.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि महिला को अधिकारों को कुछ पुरूष नकारते हुए अपनी हवस शांत करने के लिए बेबस लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते समय सोचते तक नहीं हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि छवि राम एक ‘यौन विकृत’ व्यक्ति है जो किसी भी तरह के छूट का हकदार नहीं है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी छवि राम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है जिनमें 5 हजार रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को भी दिए जाएंगे. वहीं अदालत ने दिल्ली प्रदेश सेवा प्रधिकरण को भी पीड़ित बच्ची को 50 हजार रूपए देने के आदेश दिए हैं.
हरियाणाः मनोहर लाल खट्टर सरकार लाएगी कड़ा कानून, अब फांसी पर लटकाए जाएंगे रेपिस्ट!
गुजरात के थिएटर मालिकों में करणी सेना की धमकी का डर, पद्मावत दिखाने से किया इनकार
Apple ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि Siri मार्केटिंग प्रोफाइल, विज्ञापन या बिक्री के…
दिल्ली में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में दिल्ली…
सुब्रमण्यम ने एक वायरल वीडियो में कहा कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी…
सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ-2025 में आने का निमंत्रण दिया है। बताया जा…
चीनी सरकार तिब्बत में बह्मपुत्र नदी पर बड़ा बांध बना रही है। चीन के इस…
प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान भीड़…