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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनावाई 5 अगस्त तक टली

मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनावाई 5 अगस्त तक टली

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है. सिसोदिया ने अपने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब आना बाकी है. इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं. बता दें कि कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था.इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था.

26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

CBI ने मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के तर्ज पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. वहीं पिछले साल 28 फरवरी को सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने याचिका में कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने चार जून को बेंच को बताया था कि कथित शराब नीति घोटाले के मुख्य मामले और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट और अभियोजन की शिकायत तीन जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी. कोर्ट ने चार जून को दो मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया था.

हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं.

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