नई दिल्‍ली: रेलवे ने हादसे में शिकार यात्रियों के लिए मुआवजा बढ़ाया, 10 गुना अधिक मिलेगा

नई दिल्‍ली: रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेल हादसे के शिकार हुए लोगों को मिलने वाले मुआवजा में बढ़ोतरी की हुई है। बता दें अगर अब कोई भी यात्री रेल हादसे में अपनी जान गंवाता है या घायल होता है तो उसे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुवाअजा मिलेगा। वहीं इससे […]

Advertisement
नई दिल्‍ली: रेलवे ने हादसे में शिकार यात्रियों के लिए मुआवजा बढ़ाया, 10 गुना अधिक मिलेगा

Anil

  • September 21, 2023 7:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्‍ली: रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेल हादसे के शिकार हुए लोगों को मिलने वाले मुआवजा में बढ़ोतरी की हुई है। बता दें अगर अब कोई भी यात्री रेल हादसे में अपनी जान गंवाता है या घायल होता है तो उसे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुवाअजा मिलेगा। वहीं इससे पहले रेलवे की तरफ से आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।

रेलवे ने जारी किया नोटिस 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जाने गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राशि में संसोधन करने का फैसला लिया गया है।

वहीं अगर जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उन्हें भी रेलवे की तरफ से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। जहां संशोधित अनुग्रह राशि 18 सितंबर की तारीख से लागू की जाएगी ।

जानें कितनी बढ़ी राशि ?

ट्रेन औऱ मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवार वालों को 50 हजार की वजह 5 लाख रुपये मिलें। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 25 हजार की वजह 2.5 लाख धन राशि दी जाएगी। साधारण रूप से घायल 5 हजार की जगह 50,000 रूपये की धन राशी मिलेगी।

बता दें रेलवे के मुताबिक किसी भी घटना में मृत लोगों के परिजनों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। बता दें अप्रिय घटनाओं में हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती ,आतंकवादी हमला जैसे गंभीर अपराध सम्मिलित हैं। वहीं पहले ये राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये निर्धारित थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के द्वारा कहा गया है कि अगर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अगर 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भतीं रहने में पर अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।

घायल यात्रियों को हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो ऐसे में 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। रेलवे अधिनियम 1989 के मुताबिक दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मुत्यु या चोट के आधार पर दायित्व निर्धारण किया है।

ALSO READ

Advertisement