Narda Case : नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की याचिकाएं आज ही अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती हैं। याचिकाओं को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।
Narda Case: नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की याचिकाएं आज ही अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती हैं। याचिकाओं को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति बोस की अवकाशकालीन पीठ जैसे ही आज की सुनवाई शुरू करने के लिए बैठी, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि उनके साथी न्यायाधीश खुद को इन अपीलों पर सुनवाई से अलग कर रहे हैं। पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि अब इस विषय को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण के समक्ष रखा जाएगा जो इस संबंध में फैसला ले सकते हैं। याचिकाओं को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
आपको बता दें कि 2016 में हुए नारदा स्टिंग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी को हलफनामा दायर करने की इजाजत नहीं दिए जाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज सुनवाई होनी थी। दरअसल, नारदा स्टिंग टेप मामले में 17 मई को टीएमसी के चार नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। ये गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। ममता बनर्जी इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थीं और उस वक्त वो सीबीआई दफ्तर तक पहुंच गई थीं।