पटना. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. पॉक्सो अदालत ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नीतीश सरकार को फटकार लगाई थी और मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.
7 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से इस मामले की रोजाना सुनवाई कर मामले को 6 महीने में खत्म करने का आदेश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा लेकिन यही मामले का अंत नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि चार्जशीट दिसंबर 2018 में दाखिल की गई.
इस मामले में 21 गवाह मौजूद हैं. चीफ जस्टिस ने सुनवाई की शुरुआत में बिहार सरकार की ओर से पेश वकील से राज्य के शेल्टर होम में रहने वालों की तादाद और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी थी. इसके अलावा मैनेजमेंट पर खर्च होने वाले पैसे का ब्योरा भी मांगा था. जब सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब वकील नहीं दे पाए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसा शख्स चाहते हैं तो मामले की जानकारी रखता हो. आप सरकार चला रहे हैं. आप कानून के मुताबिक कैसे सरकार चला रहे हैं.
क्या है मामला: पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप मामला सामने आने के बाद पूरा देश हिल गया था. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की रिपोर्ट में कहा गया कि शेल्टर होम में रहने वाली 44 में से 32 लड़कियों के साथ रेप किया गया है. इसके बाद शेल्टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ 31 मई को केस दर्ज किया गया.
बाद में केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. ठाकुर से करीबी के कारण नीतीश सरकार में मंत्री रहीं मंजू वर्मा ने अगस्त में पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व मंत्री और उनके पति चंद्रशेखर ने 29 अक्टूबर और 20 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. तब से दोनों जूडिशल कस्टडी में हैं.
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