लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi News) में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने पर रोक नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी की जिला न्यायालय के फैसले को सही बताया है। मस्जिद कमेटी ने HC में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक सुनवाई चली और 15 फरवरी को कोर्ट […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi News) में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने पर रोक नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी की जिला न्यायालय के फैसले को सही बताया है। मस्जिद कमेटी ने HC में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक सुनवाई चली और 15 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने बड़ा ऐलान किया है।
अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
इससे पहले ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब ये है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वहीं इस मामले पर अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। परिसर में पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए ये बड़ी जीत है।