मुंबईः मल्टीप्लेक्स के अंदर भोजन और पानी की अत्यधिक कीमत देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार ने कहा कि इसे नियमित कीमत पर बेचा जाना चाहिए. जिस पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर नीति तैयार करेंगे. न्यायमूर्ति एम एस केमकर और एम एस कर्णिक की एक खंडपीठ ने शहर के निवासी जैनेंद्र बाक्सी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही.
याचिका में राज्य भर के थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर का भोजन ले जाने पर रोक को चुनौती दी गई थी. याचिकाककर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट से कहा कि ऐसा कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को निजी पदार्थों को थिएटरों में ले जाने से रोकता है. उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स भोजन और पानी बेचते तो हैं लेकिन ज्यादा दामों पर.
जिस पर सहमति देते जताते हुए न्यायमूर्ति केमकर ने कहा कि हमने खुद अनुभव किया है कि वास्तव में थिएटरों के अंदर बेची जाने वाली चीजें बहुत महंगी हैं. मल्टीप्लेक्स इसे नियमित कीमतों पर बेच सकते हैं. सरकार के वकील पूर्णिमा कंथरिया ने अदालत से कहा कि राज्य जल्द ही इस मुद्दे पर एक नीति तैयार करेगा.
यह भी पढ़ें- बलात्कार के आरोपी से नहीं मैच हुआ पीड़िता से जन्मे बच्चे का DNA टेस्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
Taliban Pakistan TTP War: पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला बोला है। बताया…
पॉडकास्ट में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी हुई कई बातों का उल्लेख किया गया…
80 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने बयान जारी…
निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कम उम्र में…
मकर संक्रांति के पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग-अलग नाम…
मुंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की ने सारी…