महाराष्ट्र के एक नागरिक ने मल्टीप्लेक्स में ज्यादा दामों में बेची जा रही खाद्द पदार्थ और पानी के विरोध में जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों के अंदर भी खाना और पानी नियमित दामों पर बेचा जाना चाहिए.
मुंबईः मल्टीप्लेक्स के अंदर भोजन और पानी की अत्यधिक कीमत देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार ने कहा कि इसे नियमित कीमत पर बेचा जाना चाहिए. जिस पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर नीति तैयार करेंगे. न्यायमूर्ति एम एस केमकर और एम एस कर्णिक की एक खंडपीठ ने शहर के निवासी जैनेंद्र बाक्सी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही.
याचिका में राज्य भर के थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर का भोजन ले जाने पर रोक को चुनौती दी गई थी. याचिकाककर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट से कहा कि ऐसा कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को निजी पदार्थों को थिएटरों में ले जाने से रोकता है. उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स भोजन और पानी बेचते तो हैं लेकिन ज्यादा दामों पर.
जिस पर सहमति देते जताते हुए न्यायमूर्ति केमकर ने कहा कि हमने खुद अनुभव किया है कि वास्तव में थिएटरों के अंदर बेची जाने वाली चीजें बहुत महंगी हैं. मल्टीप्लेक्स इसे नियमित कीमतों पर बेच सकते हैं. सरकार के वकील पूर्णिमा कंथरिया ने अदालत से कहा कि राज्य जल्द ही इस मुद्दे पर एक नीति तैयार करेगा.
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