उत्तर प्रदेश, Mukhtar Ansari got bail: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. फ़िलहाल यह रिहाई का आदेश अब बांदा जेल भेजा जाएगा. बता दें साल 2010 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज केस में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है.
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. दरअसल, गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की होती है और मुख्तार इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से लगातार जेल में है, इसलिए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में रिहाई के आदेश दिए हैं. लेकिन मुख्तार अंसारी पर अभी भी जेल में दिन बिताने होंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे (अजय राय पर जानलेवा हमला और मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या) समेत तमाम मुकदमे लंबित हैं जिन पर फैसला आना बाकी है, इसलिए फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा.