लखनऊ। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज लगभग तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क की जानी है. मऊ डीएम अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है, बता दें योगी सरकार लगातार प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
खबर है कि आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से आराजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा जमीन खरीदी है, जमीन मौजा शेखपुर परगना और तहसील सदर जिला गाजीपुर में स्थित है वहीं, इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए बताया जा रहा है. आफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के कई थानों के अलावा मऊ जिले में थाना सरायलखसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में भी मामला दर्ज है.
बुधवार को मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित चल एवं अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो अवैध कार्यो में संलिप्त हैं एवं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के सबूत है। प्रशासन माफियाओं की अवैध निर्माणों वाली संपत्ति को लेकर काफी सक्रीय नज़र आ रहा है. जहां ऐसी संपत्ति को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा रही है.
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