भोपाल : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह फैसला मेडिकल अफसरों को दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों में अनियमितता के चलते लिया गया है। जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) को नई स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार द्वारा नीट-पीजी 2024 के लिए तैयार की गई मेरिट लिस्ट में दो बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई। जिससे इन-सर्विस अभ्यर्थियों की रैंकिंग गड़बड़ा गई। कई डॉक्टरों ने याचिका दायर कर दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत मेडिकल अफसरों को अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने दलील दी कि नई लिस्ट नियमों का उल्लंघन कर तैयार की गई है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन किए बिना तैयार की गई लिस्ट से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सेवारत डॉक्टरों को नई मेरिट लिस्ट में उनके अतिरिक्त अंकों का पूरा लाभ दिया जाए। उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
इस फैसले से उन डॉक्टरों को राहत मिली है। जिन्होंने तीन साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की और उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं मिला। हाईकोर्ट के इस फैसले से मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार आने की उम्मीद है।
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