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Delhi News: रिहाई के लिए संजय सिंह की अदालत में नई दलील, ‘मेरे खिलाफ पहले ही…’

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) ने शनिवार को कोर्ट से उन्हें रिहा करने की अपील की। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) के केस में उनको हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। संजय सिंह […]

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Delhi News: रिहाई के लिए संजय सिंह की अदालत में नई दलील, ‘मेरे खिलाफ पहले ही…’
  • December 10, 2023 7:57 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) ने शनिवार को कोर्ट से उन्हें रिहा करने की अपील की। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) के केस में उनको हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। संजय सिंह के वकील ने उनकी जमानत (Bail) याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के सामने पक्ष कखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आगे की जांच के लिए संजय सिंह की आवश्यकता नहीं है और उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है।

संजय सिंह की दलील

संजय सिंह की तरफ से वकील ने अदालत से कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जांच पूरी होने के बाद मेरे खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर दिया है। मुझे अब हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे अब हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं, सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अभी जांच जारी है और अगर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

लिफाफे से निकाली शिकायत

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान संजय सिंह के खिलाफ दायर पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत भी सीलबंद लिफाफे से निकाली गई है। इस दौरान न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सुविधा के लिए, ईडी की तरफ से उपरोक्त शिकायत में कथित गवाह के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग नाम का उपयोग करते हुए आज उक्त पूरक शिकायत की एक प्रति रिकॉर्ड में दर्ज की गई है।

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