MP: मंदिर परिसर पर पुजारियों का हक, जानें नए नियम

भोपाल: मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों की 10 एकड़ से ज़्यादा की जमीन है, वहां पर भूमि नीलाम करने का अधिकार कलेक्टर का नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारियों का होगा। केवल पुजारी ही आय रख सकेंगे। हालांकि […]

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MP: मंदिर परिसर पर पुजारियों का हक, जानें नए नियम

Amisha Singh

  • April 24, 2023 6:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

भोपाल: मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों की 10 एकड़ से ज़्यादा की जमीन है, वहां पर भूमि नीलाम करने का अधिकार कलेक्टर का नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारियों का होगा। केवल पुजारी ही आय रख सकेंगे। हालांकि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन से होने वाली आय मंदिर के खाते में जाएगी।

 

➨ क्या बोले CM शिवराज सिंह

शिवराज सिंह के ऐलान मुताबिक अब मध्य प्रदेश में मंदिर से जुड़ी जमीन की नीलामी या लीज पर लेने के लिए कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बल्कि मंदिर से जुड़ी जमीन की नीलाम या लीज पर देना मंदिर के पुजारी ही कर सकेंगे। साथ ही 10 एकड़ तक की नीलाम की गई जमीन से होने वाली आय को भी पुजारी अपने पास रखेंगे। बाकी मुनाफा मंदिर के खाते में जमा किया जाएगा।

 

➨ अभी क्या नियम है?

मध्य प्रदेश सरकार के अधीन 1,320 ऐसे मंदिर हैं जहां स्थानीय कलेक्टर प्रशासक हैं। यहां मंदिर से जुड़े किसी भी कार्य के लिए कलेक्टर या प्रशासक की अनुमति लेना जरूरी होता है। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 20 अप्रैल को CM शिवराज सिंह MP के हरदा एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री न हो इसके लिए कलेक्टर, एसपी व कमिश्नर आज संकल्प लें। साथ ही अवैध बालू खनन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई नेता भी कुछ गलत कर रहा है तो उसे डंडे से सही करो।

 

 

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