इंदौर. मध्यप्रदेश में अब अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
मंदसौर में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था. जहरीली शराब से मौत की वजह से शिवराज सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं. इसलिए सरकार अब इसे लेकर कठोर कानून बनाने की तैयारी कर ली है।
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया है।
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