भोपाल: जिले में मतगणना के दिन शराब की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने 3 दिसंबर को 24 घंटे शुष्क दिवस घोषित किया है. जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर शराब के खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई […]
भोपाल: जिले में मतगणना के दिन शराब की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने 3 दिसंबर को 24 घंटे शुष्क दिवस घोषित किया है. जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर शराब के खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
इस दौरान जिले की परिसीमा में संचालित सभी शराब दुकानों, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार, गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय, प्रदाय, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन और फुटकर कैंटीन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं. इस निर्देश में कहा गया है कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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