सुल्तानपुर : भाजपा की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस रंजन रॉय की बेंच की अगुवाई में आज सुनवाई होगी.
मेनका गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर Representation of People act का उल्लंघन किया है. राम भुआल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमें दर्ज हैं वहीं उन्होंने केवल 8 मुकदमें की जानकारी दी हैं.
उन्होंने याचिका में कहा है कि राम भुआल निषाद ने जमानत ली, कोर्ट की पेशी पर पेश भी हुए लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी को छुपाते हुए केवल 8 केस दर्ज होने की बात बताई. इस याचिका के दायर होने के बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया था
मेनका गांधी ने अपने याचिका में दावा किया है कि सांसद ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपराधिक केसों का खुलासा नहीं किया था .यह एक भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है.लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के अंतर्गत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय सीट से सपा के सांसद राम भुआल की सदस्यता जा सकती है
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा से सांसद राम भुवाल निषाद ने सुल्तानपुर सीट से भाजपा की मौजूदा सांसद मेनका गांधी को मात दी थी. लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था. हालांकि बीते दो चुनावों में इस सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था,लेकिन इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हैं.
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