नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर चुके हैं. जहां उनकी जमानत याचिका पर कल यानी गुरुवार (6 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें, इस समय आबकारी मामले की जाँच CBI के हाथ में है जहां बृहस्पतिवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष सिसोदिया की जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.
पहले ही 31 मार्च को निचली अदालत ने आप नेता सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे. साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में सिसोदिया ने लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से अपने और अपने सहयोगियों के लिए संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका’ निभाई.
गौरतलब है कि आज भी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. जहां एक बार फिर दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है. दरअसल कल इसी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से उनकी हिरासत को अब 17 अप्रैल के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें, 31 मार्च को इस मामले में आप नेता की जमानत याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.
दरअसल ED की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नए साक्ष्य जुटा रहे हैं. जो हवाला ऑपरेटर से जुड़ा है. इसी कड़ी में ED ने कोर्ट में कहा कि वह सिसोदिया की पेशी के लिए 10 या 11 अप्रैल तक का समय चाहती है. जहां ED की अपील को स्वीकार करते हुए अब मनीष सिसोदिया की सुनवाई को कोर्ट ने 12 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है.
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