दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। बता दें कि उनकी पत्नी की तबियत ख़राब चलने की वजह से उन्हें ये अनुमति दी गयी है। #WATCH | Former Delhi Deputy […]
दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। बता दें कि उनकी पत्नी की तबियत ख़राब चलने की वजह से उन्हें ये अनुमति दी गयी है।
#WATCH | Former Delhi Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia arrives at his residence in Delhi to meet his wife
Delhi High Court yesterday allowed him to meet his ailing wife from 10 am to 5 pm today. pic.twitter.com/yUtrpVupzh
— ANI (@ANI) June 3, 2023
दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार यानी 2 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी की तबियत ख़राब चलने की वजह से कुछ शर्तों के साथ उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी थी। लेकिन शनिवार, 3 जून को जब मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे तो भी वह अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए।
घर पहुंच कर भी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीमा सिसोदिया की तबियत अपने पति मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही और बिगड़ गई। जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
सख्त निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इज़ाज़त दे दी है .बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम ने CBI और ED दोनों केस में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी. उन्होंने इस याचिका में जमानत के लिए अपनी बीमार पत्नी की खराब तबीयत का हवाला दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है जहां मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है.
सलाखों के पीछे कैद सिसोदिया को दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में मिली राहत देने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. दरअसल सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कल कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही सिसोदिया के सामने शर्त भी रख दी है. कोर्ट का कहना है कि सिसोदिया को अंतरिम राहत के दौरान मीडिया, फ़ोन और इंटरनेट से दूरी बनाए रखनी होगी.
इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी के अलावा और किसी से मुलाकात करने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है.