नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि शराब घोटाला में 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत जांच एजेंसी के पास नहीं है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘अपराध से आय’ का हिस्सा नहीं है तो सिसोदिया के खिलाफ संघीय एजेंसी के लिए धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा।
बता दें कि सीबीआई ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया था तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था. वहीं सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
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