नई दिल्ली। मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में इंटरनेट पर प्रतिबंध की अवधि पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की ओर से शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के 6 अक्टूबर के पत्र के में बताया गया […]
नई दिल्ली। मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में इंटरनेट पर प्रतिबंध की अवधि पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की ओर से शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के 6 अक्टूबर के पत्र के में बताया गया है कि जवानों के साथ टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ लगाने की कोशिश तथा पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन आदि से संबंधित हिंसक घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ अराजक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, इससे मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
आदेश में कहा गया है कि इसलिए दूरसंचार सेवा (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2007 के अस्थायी निलंबन के नियम 2 के जरिए प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मणिपुर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में वीपीएन के जरिए मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अगले 5 दिनों के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जाता है। आदेश में कहा गया कि यह निलंबन आदेश 11 अक्टूबर की शाम 7:45 बजे तक रहेगा।