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ममता बनर्जी की मुश्किलें नहीं हो रही कम, भतीजे पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी पर हाईकोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया है. शिक्षक भर्ती घोटाल मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति दे दी है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पूछताछ के लिए […]

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ममता बनर्जी की मुश्किलें नहीं हो रही कम, भतीजे पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना
  • May 18, 2023 10:31 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी पर हाईकोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया है. शिक्षक भर्ती घोटाल मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति दे दी है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पूछताछ के लिए हाई कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था उसी को वापस लेने के लिए याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट में याचिक अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष ने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने दोंनो के ऊपर 25-25 लाख का जुर्माना ठोका है.

भर्ती घोटाले की कर रही जांच

2022 से ही सीबीआई और ईडी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है. इसमे शामिल टीएमसी के कई विधायकों और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पहले से ही कोयला घोटाले में उनकी पत्नी और भाभी के खिलाफ केंद्रीय एंजेसियां जांच कर रही है. वहीं अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में हमारा नाम भी शामिल किया जाए. वहीं टीएससी के युवा शाखा के पूर्व नेता घोष ने लिखित में कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां हम पर दबाव बना रही है कि अभिषेक का नाम ले. आपको बात दें कि अभिषेक का साथ घोष भी शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी है.

2014 में हुआ था घोटाला

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने 2014 में शिक्षको की भर्ती निकाली थी और इसकी भर्ती की प्रकिया 2016 में शुरु हुई थी. उस समय बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे. इस भर्ती में गड़बड़ी की कई शिकायतें हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर थे उनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया था. ये भी आरोप लगाया कि जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी की परीक्षा भी नहीं पास की थी उन लोगों को भी नौकरी मिल गई थी. उसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरु की. ई़डी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था. ये दोनों 23 जुलाई 2022 से ही जेल में बंद है और इनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी है.

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