मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को राष्ट्रगान अपमान मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अमित बोरकर की एकल पीठ ने आज (29 मार्च) मामले की सुनवाई की. जहां हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी.
गौरतलब है कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने का आरोप लगा था। इस अपमान को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कई FIR भी दर्ज़ हुई थीं. मार्च 2022 में भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सीएम ममता के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने समन भी जारी किया गया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी समन को विशेष सांसद/विधायक अदालत में चुनौती दी गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने इस समन को दरकिनार कर दिया था. मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने के लिए भी कहा गया था.
ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि अदालत को समन को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था. मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजना ठीक निर्णय नहीं था. इसी कड़ी में जस्टिस बोरकर ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि सत्र अदालत के आदेश में अवैधता थी लेकिन उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत भी नहीं बताई गई है. बता दें, ममता बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत में दावा किया गया है कि दिसंबर 2021 में मुंबई में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी ममता बनर्जी खड़ी नहीं हुई थीं. इसके बाद अचानक सीएम ममता बनर्जी अचानक से उठीं और दो पक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं. इसके बाद वह वहाँ से चली गईं.
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