पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पेश किया गया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है, जो कि पारित हो गया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पेश किया गया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है, जो कि पारित हो गया है।