चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकार बनाने की कोई समय सीमा नहीं है। यह सीमा केवल आयोग के लिए थी, जिसमें 26 नवंबर से पहले नई विधानसभा के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान कराना जरूरी था। चुनाव के बाद नए सदस्य चुन लिए गए हैं। इससे पहले भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता था।
मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अब सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। मगर उससे पहले 26 नवंबर को पहले विधानसभा गठित होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार गठन से पहले विधानसभा का गठन हो सकता है। जी हां, संवैधानिक रूप से विधानसभा गठन से पहले सरकार का गठन अनिवार्य नहीं है।
चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार बनाने की कोई समय सीमा नहीं है। यह सीमा केवल आयोग के लिए थी, जिसमें 26 नवंबर से पहले नई विधानसभा के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान कराना जरूरी था। चुनाव के बाद नए सदस्य चुन लिए गए हैं। इससे पहले भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता था।
उदाहरण के लिए 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 अक्टूबर 2004 को खत्म हुआ था, लेकिन 11वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर 2004 को शपथ ली थी। इसी तरह 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2009 को खत्म हुआ था, लेकिन 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर 2009 को शपथ ली थी।
सूत्रों ने आगे उदाहरण देते हुए बताया कि 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर 2014 को खत्म हो गया था। लेकिन 13वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 13वीं विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019 को खत्म हुआ और 14वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2014 को शपथ ली थी। इसलिए सरकार का गठन जरूरी नहीं है, विधानसभा सत्र जरूरी है। इसे पहले भी शुरू किया जा सकता है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधनों की आंधी चली थी। महाराष्ट्र में महायुति ने राजनीति की नई कहानी रच दी। भगवा आंधी में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी (अजीत) ने 80% सीटें जीत लीं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगा था। अब देखना यह होगा कि मराठों की धरती के सिर का ताज किसके सिर सजेगा। क्या भाजपा के फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बन सत्ता संभालेंगे या राज्य फिर से शिंदे के शासन में चलेगा।
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