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महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम लागू, यातायात अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि

नई दिल्ली. Maharashtra Motor Vehicle Act implemented-राज्य मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के बारे में एक अधिसूचना जारी करके यातायात अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि की है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 2019 अधिनियम के […]

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Maharashtra Motor Vehicle Act implemented, compounding fee hiked for traffic offenses
  • December 2, 2021 6:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. Maharashtra Motor Vehicle Act implemented-राज्य मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के बारे में एक अधिसूचना जारी करके यातायात अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि की है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 2019 अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में अधिसूचना जारी की और विभिन्न अपराधों के लिए नई कंपाउंडिंग फीस 1 दिसंबर से लागू हुई।

राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकाने ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कंपाउंडिंग फीस में बढ़ोतरी से दुर्घटनाओं को कम करने और नागरिकों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इससे समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार

ढाकाने ने कहा, “इससे समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार, मौतों को कम करने और लोगों के बीच बेहतर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”

MMVD के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम में परिभाषित जुर्माने और दंड की तुलना में कई अपराधों के मामले में कंपाउंडिंग शुल्क कम कर दिया है, जो 1 सितंबर, 2019 से लागू हुआ है।

हालांकि, उस समय महाराष्ट्र सरकार संशोधित अधिनियम के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माने से दंडित करने के पक्ष में नहीं थी। अधिसूचना के अनुसार, जिसकी प्रति पीटीआई के पास है, विभिन्न अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क 200 रुपये से 1 लाख रुपये तक है।

उदाहरण के लिए, अपराधियों को बिना रिफ्लेक्टर और टेल लैंप के वाहन चलाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अलावा पंजीकरण प्लेट (नंबर प्लेट) प्रदर्शित करने के लिए 1,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत उपरोक्त अपराधों के अलावा, पहली बार अपराध करने पर कंपाउंडिंग शुल्क 500 रुपये और दूसरे अपराध के लिए 1,500 रुपये और उसके बाद 500 रुपये कर दिया गया है।

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