उम्रकैद की सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा माफिया, वापस साबरमती जाएगा अतीक?

नई दिल्ली: आज यानी मंगलवार (28 मार्च) को माफिया अतीक अहमद पर 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में दोष सिद्ध करते हुए प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक के साथ-साथ उसके दो अन्य सहयोगी भी शामिल है जिनको सजा सुनाई गई है साथ ही सब पर एक-एक लाख […]

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उम्रकैद की सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा माफिया, वापस साबरमती जाएगा अतीक?

Riya Kumari

  • March 28, 2023 4:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: आज यानी मंगलवार (28 मार्च) को माफिया अतीक अहमद पर 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में दोष सिद्ध करते हुए प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक के साथ-साथ उसके दो अन्य सहयोगी भी शामिल है जिनको सजा सुनाई गई है साथ ही सब पर एक-एक लाख की जुर्माना राशि भी लगाई गई है. इस राशि को उमेश के परिवार को दिया जाएगा. बता दें, साल 2006 में अतीक और उसके साथियों पर राजू पाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर जबरन उसका गवाह बदलवाने का आरोप था जिस मामले में आज उसे सजा सुनाई गई है. अब खबर सामने आई है कि उम्रकैद मिलने के बाद अतीक ने कोर्ट से सिफारिश की है कि उसे साबरमती जेल वापस भेज दिया जाए.

अतीक ने कोर्ट से की गुजारिश

दरअसल उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक और उसके दोनों साथियों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाना था. लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अतीक प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद ऊपरी अदालत में जाएगा. जानकारी के अनुसार दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा, ‘मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर केस लाद देगी.’ हालांकि अतीक की इस गुजारिश पर कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. कुछ देर बाद ही अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई. लेकिन अतीक के वकील का दावा है कि उसे साबरमती जेल लाया जाएगा.

अन्य सात को किया बरी

अतीक अहमद के वकील ने कहा है कि दोषी करार दिए जाने के फैसले पर वह ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. गौरतलब है कि साल 2006 ,में अतीक और उसके सहयोगियों पर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को अगवा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

लगे फांसी दो के नारे

साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण मामले को लेकर आज प्रयागराज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें अतीक और उसके कुछ गुर्गे शामिल थे. उनपर उमेश पाल को अगवाह कर जबरदस्ती हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवाने का आरोप था जिसे सिद्ध करते हुए कोर्ट ने अतीक और उसके दो साथियों को सजा सुनाई है. इसी बीच एक हैरान कर देने वाला वाकया भी कोर्ट रूम के बाहर देखा गया जहां अतीक और उसके सहयोगियों को जूतों की माला पहनाने के लिए एक अधिवक्ता पहुंचा था.

गौरतलब है कि अतीक, अहमद, अशरफ और फरहान को भी भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया. इस बीच जब सभी माफिया डॉन कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो अधिवक्ता वरुण देव पाल जूते की माला निकालकर प्रिजन वैन के सामने आ गए. इस दौरान अतीक को फांसी दो के नारे भी लगे. वहीं कई लोग अतीक अहमद मुर्दाबाद भी चिल्लाने लगे. इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे कोर्ट का ध्यान खींचा .

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