लखनऊ: सोमवार को यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जहां अब्बास अंसारी को हेत स्पीच मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. दरअसल ये पूरा मामला अधिकारियों को गाली देने से जुड़ा हुआ है जिसमें चल रही पेशी के दौरान अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है.
गौरतलब है कि अब्बास पर एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है. चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग कराने की धमकी दी थी और गाली-गलौज की थी. इस मामले में अब्बास पर शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज़ करवाई गई थी. मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे, अब्बास और उमर को इस मामले में आरोपी बनाया गया था.
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में चल रही थी. पूरा मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है जब अब्बास अंसारी ने मऊ में विजय जुलूस निकाला था. आरोप हैं कि अब्बास ने इस विजय जुलूस के दौरान आचार संहिता का पालन नहीं किया था और नियमों को तोड़ा था. इसी मामले में उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज़ किया गया.
बता दें कि अब्बास के पिता मुख़्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग को लेकर सराय लखंसी थाने में FIR दर्ज किया गया था। मऊ के सदर विधानसभा सीट से जब मुख़्तार अंसारी जब विधायक था तो अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए 25 लाख रुपये दिए थे लेकिन आरोप है कि स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। इसके अलावा नगर के दक्षिण टोला में असलहा लाइसेंस संस्तुति मामले में FIR दर्ज है। माफिया मुख़्तार ने विधायक रहते हुए अपने लेटर पैड से 6 लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए संस्तुति की थी। बाद में जब इसकी जांच हुई तो सभी पते फर्जी पाए गए। जिसके बाद इस मामले की FIR दक्षिण टोला थाने में दर्ज कराई गई।
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