Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- पिजड़े का तोता CBI रिहा हो, केवल संसद के प्रति हो जवाबदेह

Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की बात करते हुए 12 प्वाइंट्स के निर्देश में कोर्ट ने कहा, ''यह आदेश 'पिंजड़े में बंद तोते (सीबीआई)' को रिहा करने का प्रयास है।

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Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- पिजड़े का तोता CBI रिहा हो, केवल संसद के प्रति हो जवाबदेह

Aanchal Pandey

  • August 18, 2021 9:28 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की बात करते हुए 12 प्वाइंट्स के निर्देश में कोर्ट ने कहा, ”यह आदेश ‘पिंजड़े में बंद तोते (सीबीआई)’ को रिहा करने का प्रयास है।

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला स्वायत्त निकाय होना चाहिए। दरअसल, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हाथों का पोलिटिकल टूल बन गया है।

मालूम हो कि 2013 में कोलफील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की थी और उसे  “पिंजरे के तोते” के रूप में वर्णित किया था। उस समय विपक्ष में रहने वाली भाजपा ने एजेंसी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियंत्रित होने का आरोप लगाया था। पिछले कुछ सालों ने सीबीआई ने विपक्ष के काफी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है, जिसे लेकर भी उस पर भाजपा के नियंत्रण का आरोप लगता रहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो स्पष्ट रूप कहती रही हैं कि ये पीएम द्वारा कंट्रोल की जाने वाली ‘साजिश ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन’ है।

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