भोपाल: हाल ही में सदन में नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है, वहीं इस नए कानून के विरोध में भोपाल के 400 ट्रक और टैंकर ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे. इन ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से जिले में लोगों को पेट्रोल-डीजल और LPG जैसी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता […]
भोपाल: हाल ही में सदन में नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है, वहीं इस नए कानून के विरोध में भोपाल के 400 ट्रक और टैंकर ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे. इन ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से जिले में लोगों को पेट्रोल-डीजल और LPG जैसी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।
नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में भोपाल के HPCL, IOCL और BPCL के ट्रक ड्राइवर 30 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे. इस स्थिति में जिलेवासियों की परेशानी बढ़ने के आसार हैं. लोगों को LPG और पेट्रोल-डीजल जैसी चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर हाल ही में सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है, यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा तो उसकी खैर नहीं. रोड पर एक्सीडेंट के बाद अक्सर लोग भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने पर आरोपी को दस साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा सात लाख तक अर्थदंड भी जमा करना पड़ सकता है. वहीं जिससे एक्सीडेंट गलती से हो गया है वह घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी।
अबतक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों प्रावधान थे. इसको लेकर अब और सख्ती कर दी गई है. फिलहाल लोकसभा में इसे मंजूरी मिल गई है. राज्यसभा में जल्द ही पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा।
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