Rahul Gandhi NYAY Scheme: इंदौर के फैमिली कोर्ट में एक टीवी एक्टर ने कहा कि वह अलग रही रही अपनी पत्नी और बेटी को मासिक भत्ता तब देगा, जब राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना से उसे 6 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने शुरु हो जाएंगे. इसलिए उसने अदालत से मांग है कि लोकसभा चुनाव 2019 हो जाने तक कोर्ट मासिक भत्ते के आदेश को रोक ले.
इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर के फैमिली कोर्ट में टेलिविजन एक्टर आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत पैसा मिलने के बाद वह अलग रह रही अपनी पत्नी और बेटी को मासिक भत्ता देंगे. दरअसल पिछले कुछ समय से आनंद की पत्नी अपनी बेटी के साथ अलग रहती हैं.0 12 मार्च को कोर्ट ने 38 वर्षीय आनंद शर्मा को आदेश दिया था कि वह 4500 रुपए हर महीना अपनी पत्नी और 12 साल की बेटी के लिए भेजे.
फैमिली कोर्ट में आनंद शर्मा ने कहा कि वे टीवी में छोटे-मोटे रोल करते हैं और महीनें में मुश्किल से 5 से 6 हजार रुपए कमा पाते हैं. इसमें आनंद को अपने माता-पिता की देखबाल भी करनी होती है. इसी को लेकर आनंद शर्मा ने कोर्ट से मांग की अदालत अपना 12 मार्च को दिया आदेश उस समय तक हटा लें, जब तक देश में राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार नहीं बन जाती है. क्योंकि वर्तमान में उसकी माली हालत इतनी ठीक नहीं है कि वह अपनी पत्नी को हर माह इतना खर्चा दे सके.
इतना ही नहीं, आनंद शर्मा ने कोर्ट में वचन देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे न्याय स्कीम से मिलने वाले 6 हजार रुपयों में से 4, 500 रुपए सीधा अपनी पत्नी के खाते में भेज दिया करेगा. वहीं आनंद शर्मा के वकील ने मोहन पाटिदार ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 अप्रैल तय की है.
बता दें कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश के सबसे गरीब 20 फीसदी लोगों को हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की यह स्कीम देश से गरीबी को हटाने के लिए कारगार साबित होगी.
राहुल गांधी की न्याय स्कीम की घोषणा होते ही विपक्ष उनपर हमलावर हो गया और इस स्कीम को लागू करने के नुकसान गिनवाने शुरु कर दिए. हालांकि काफी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का सपोर्ट भी किया. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कांग्रेस की इस योजना की तारीफ की है.