मध्य प्रदेश. Madhya Pradesh: इंदौर में नाम बेचकर चूड़ी बेचने वाले के खिलाफ बीते दिनों FIR दर्ज की गई थी, इस मामले में अब 107 दिनों बाद चूड़ीवाले को जमानत दी गई है. इंदौर के चूड़ीवाले तस्लीम अली को पहचान छुपाने के आरोप में जेल भेजा गया था.
बीते दिनों सुर्खियों में बने रहने वाले इंदौर के चूड़ीवाले तस्लीम अली को आख़िरकार 107 दिनों बाद जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद चूड़ीवाले तस्लीम अली ने उस दिन का पूरा वाक्या बताया. उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने खरीदारों को बुलाया, एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मेरा नाम पूछा. सबसे पहले मैंने उसे अपने वोटर आईडी कार्ड पर नाम ‘भूरा’ बताया. जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं मुस्लिम हूं तो मैंने हां कहा, जिसके बाद उन्होंने फिर से मेरा नाम पूछा. मैंने हिचकिचाते हुए अपना नाम तस्लीम बताया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम होते हुए उनके इलाके में कैसे आया और मैंने उनकी माताओं और बहनों के साथ बत्दमीज़ी की. इतना कहकर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया.
इंदौर के चूड़ीवाले तस्लीम अली को कुछ महीने पहले अपनी पहचान छुपा कर चूड़ी बेचने और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था. अपनी शिकायत में नाबालिग ने बताया कि तस्लीम अली दोपहर 2 बजे के आसपास उनके घर आया था, जब उसके पिता घर पर नहीं थे. अपना जला हुआ आधार कार्ड दिखने हुए उसने खुद को गोलू बताया. नाबालिग ने आगे बताया कि जब उसकी माँ अंदर पैसे लेने गई तब चूड़ीवाले ने उसकी ओर गलत नज़र से देखा और उसके गालों को भी गलत तरीके से छुआ.
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