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मध्य प्रदेश: ग्वालियर कोर्ट का लालू के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट, हथियारों की खरीद-फरोख्त का है मामला

पटना/भोपाल: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की एमपीएमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह मामला हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा है जो करीब 26 साल से लंबित है. ग्वालियर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस संबंध में लालू यादव के खिलाफ यह वारंट जारी किया है।

इस मामले में ग्वालियर की अदालत ने लालू यादव को साल 1998 में फरार घोषित किया था. उत्तर प्रदेश की फर्म के संचालक राजकुमार शर्मा पर आरोप है कि उसने ग्वालियर की हथियारों की 3 कंपनियों से फर्जीवाड़ा कर साल 1995 से साल 1997 के बीच हथियार और कारतूस खरीदे थे. राजकुमार शर्मा ने बिहार में हथियार और कारतूस बेच दिए थे, यह हथियार जिन लोगों को बेचे गए उनमें लालू का नाम भी शामिल है. 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 के बीच का यह मामला है. इस मामले में कुल 22 आरोपी हैं, जिसमें से 6 के खिलाफ सुनवाई चल रही है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है. वहीं लालू समेत 14 फरार हैं।

नाम को लेकर था भ्रम

इस मामले में लालू आरोपी हैं या नहीं इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. अदालत के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी. दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी लालू के पिता का नाम कुंद्रिका सिंह है. वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पिता का नाम कुंदन राय है. लालू के पिता का नाम सिर्फ फरारी पंचनामे में लिखा है. पुलिस ने कोर्ट में फरार आरोपियों की जो सूची पेश की है, उनमें पिता का नाम नहीं लिखा था. हालांकि पूर्व सीएम लालू यादव का जिक्र होने से यह केस एमपीएमएलए कोर्ट में गया है।

पुलिस ने की पुष्टि

अब पुलिस का दावा है कि आरोपी लालू कोई और नहीं बल्कि राजद नेता ही हैं. इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पुलिस ने अपने अनुसंधान के बाद ही लालू को आरोपी बनाया है. अब स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर लालू को कोर्ट ने तलब किया है।

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