लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू हो गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके चलते शहर में कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा। आदेश को जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बारात में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, इसके साथ ही परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।
लखनऊ पुलिस कमिश्नर दफ्तर की ओर से जारी हुए आदेश में कोविड 19 से संबंधित बातों का भी जिक्र है। कोरोना से सावधानी बरतने के बारे में भी बताया गया है। वहीं इसके चलते विधानभवन के आस-पास के इलाके और रास्तों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। काफी जगहों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी रहने वाली है।
बता दें कि सरकारी ऑफिस और विधानसभा भवन के ऊपर और आसपास के 1 किलोंमीटर तक ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से बैन रहेगा। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन काफी जगहों पर किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी करने की इजाज़त नहीं देगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक परिसर तक ही सीमित रहेंगे और धार्मिक आयोजन पर भी साउंड सिस्टम पर भी रोक लगेगी। यह करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसी दौरान धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा के लिए कोरोना गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
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