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UP में लवजिहाद! आजम ने अमन बनकर हिंदू लड़की से की शादी, फिर बोला- इस्लाम अपनाओं नहीं तो…

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक व्यक्ति को हिंदू बनकर महिला से शादी करने और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह के आदेश पर की है। महिला की शिकायत पर अदालत ने मामला दर्ज करने […]

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UP में लवजिहाद! आजम ने अमन बनकर हिंदू लड़की से की शादी, फिर बोला- इस्लाम अपनाओं नहीं तो…
  • September 16, 2024 7:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक व्यक्ति को हिंदू बनकर महिला से शादी करने और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह के आदेश पर की है। महिला की शिकायत पर अदालत ने मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

झूठी पहचान से शादी और फिर सच्चाई का खुलासा

महिला का आरोप है कि आरोपी, जिसका असली नाम मोहम्मद आजम जैदी है, ने खुद को ‘अमन’ बताकर साल 2016 में उससे शादी की थी। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर जैदी की असलियत तब सामने आई जब महिला ससुराल पहुंची। सच्चाई का विरोध करने पर महिला को धमकाया गया और उसके साथ मारपीट और यौन शोषण भी किया गया।

बेटी को जन्म देने के बाद मामला बिगड़ा

महिला ने बताया कि साल 2017 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद से उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बढ़ा। जब उसने मना किया तो उसे धमकियां मिलने लगीं।

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद आजम जैदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उस पर आईपीसी की धारा 498ए (पत्नी पर अत्याचार), 323 (मारपीट), 504 (अपमान), 506 (धमकी) और 376 (बलात्कार) समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच तेजी से चल रही है।

‘लव जिहाद’ कानून में उम्रकैद का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए पहले से सख्त कानून को और मजबूत किया है। नए कानून में यदि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर, लालच देकर या धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की सजा हो सकती है।

 

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