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न्यू ईयर की शुरुआत पर दिल्ली की सोसायटियों में लगा लाउड म्यूजिक और पटाखों पर बैन, जानें क्या हैं गाइडलाइन?

न्यू ईयर की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है, परंतु दिल्ली वाले पार्टी में इस बार न्यू ईयर ईव पर आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे। पुलिस और रेवेन्यू ऑफिस की टीमों ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को 31 दिसंबर और एक जनवरी की पार्टी के नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक दिल्ली में रूफटॉप पार्टियां नहीं होंगी और न ही लाउड म्यूजिक चल सकेंगे।

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New Year guidelines
  • December 30, 2024 11:45 am Asia/KolkataIST, Updated 3 days ago

नई दिल्ली: न्यू ईयर की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है, परंतु दिल्ली वाले पार्टी में इस बार न्यू ईयर ईव पर आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे। पुलिस और रेवेन्यू ऑफिस की टीमों ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को 31 दिसंबर और एक जनवरी की पार्टी के नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक दिल्ली में रूफटॉप पार्टियां नहीं होंगी और न ही लाउड म्यूजिक चल सकेंगे। निर्देश के मुताबिक पब्लिक प्लेस, पार्क, कॉमन एरिया और अन्य जगहों पर आतिशबाजी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नियमों की जानकारी दी

जानकारी के अनुसार पुलिस और रेवेन्यू ऑफिस की टीमों ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को 31 दिसंबर और एक जनवरी की पार्टी के नियम जारी किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि न्यू ईयर ईव पर होने वाले कार्यक्रमों की संख्या काफी अधिक रहती है। इसी कारण से ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से लोग हर साल देर तक शोर और आतिशबाजी की शिकायत करते हैं। इतना ही नहीं सोसायटियों के बाहर सर्विस लेन पर भारी संख्या में कार्यक्रम होने की वजह से पार्किंग के चलते जाम की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में इन नए नियमों की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन को जानकारी दी जा रही है।

बनाए गए नए नियम

लगभग सभी सोसाइटियों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर वाले दिन बड़ी संख्या में समारोह आयोजित होते हैं। इन समारोह में काफी तादाद में जश्न के लिए लोग आते हैं, जिससे भीड़ के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं और ईव टीजिंग, छेड़छाड़, स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस कारण से कई लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरडब्ल्यूए, मैनेजिंग कमेटी, मार्केट एसोसिएशन के लिए इन सभी दिक्कतों को देखते हुए नई गाइडलाइन तय की गई हैं।

ये हैं गाइडलाइन?

अगर न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर वाले दिन 500 से ज्यादा लोग किसी भी पार्टी में आने वाले हैं तो इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। कॉमन एरिया, पब्लिक प्लेस, पार्क और अन्य जगहों पर आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सोसायटी के अंदर या पास में ओपन कार डीजे पर रोक लगा दी गई है।इसके अलावा न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर वाले दिन सोसायटी के अंदर, पब्लिक प्लेस, पार्क या कॉमन एरिया में ड्रिंक करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना मंजूरी के सोसायटियों के रूफटॉप पर पार्टी नहीं की जा सकती और अगर किसी जगह पर डीजे का इस्तेमाल हो रहा है तो इसे तय समय में और तय सीमा के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।

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